उत्तराखंड: मृतक आश्रितों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदला UP के जमाने का नियम

देहरादून: सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब तक प्रभावी मृतक आश्रित सेवा नियमावली को बदल दिया गया है। राज्य में समूह-ग के सभी पदों पर अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा। सीएम धामी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने इस पर फैसला लिया था, जिसकी अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है। इसके तहत पहले ये नियम था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता है।

अब बदलाव के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया है। अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी, जो राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है। यानी अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे।